जोधपुर.बाड़मेर के पूर्व विधायक के खिलाफ जोधपुर के एक थाने में महिला ने दुष्कर्म, पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज करवाया था. इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते हुए आरोपी पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अनुसंधान में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने पीड़िता की ओर से जान का खतरा बताए जाने पर पुलिस को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. अब इस मामले में आगे की सुनवाई 25 जनवरी को होगी.
पूरा मामला ही झूठा दर्ज : जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में पूर्व विधायक की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई. आरोपी पूर्व विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला ही झूठा दर्ज है. इससे पहले दो-तीन एफआईआर दर्ज हुई थी. यहां तक की 05 दिसम्बर 2023 को हाईकोर्ट में भी याचिका में पीड़िता के हस्ताक्षर शुदा शपथपत्र की बात भी कही, जिसमें पीड़िता ने कहा कि वह पूर्व विधायक को नहीं जानती है.