जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर स्थाई लोक अदालत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए आदेश को यथावत रखते हुए बैंक को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया (Court kept decision of Permanent Lok Adalat) गया. कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि उदयपुर स्थाई लोक अदालत की ओर से जारी आदेश वैध हैं. आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है.
मामले के अनुसार प्रतिवादी गोपाल सेन ने बैंक को एक शिकायत 18 फरवरी, 2020 को की थी. जिसमें कहा गया कि 11 और 12 फरवरी 2020 के बीच की रात में उसके खाते से अनाधिकृत एटीएम लेन-देन हुआ और उसके खाते से कुल 72500 रुपए की राशि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से निकाल ली गई. बैंक ने जंच पड़ताल के बाद उसके दावे को खारिज कर दिया. प्रतिवादी ने इसको लेकर उदयपुर स्थाई लोक अदालत में दावा किया.