जोधपुर.यौन उत्पीड़न में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की ओर से कई बार जमानत का प्रयास करने पर जब राहत नहीं मिली तो अब उसने अपना रास्ता बदल दिया है. आसाराम की ओर से अब राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल याचिका पेश की गई है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला पैरोल कमेटी को आसाराम के आवेदन पर पुराने नियमों से सुनने के निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी. जस्टिस विजय विश्नोई और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालुराम भाटी और उनके सहयोगी ललित किशोर सैन पर पैरोल याचिका पेश की.
पैरोल आवेदन खारिज : याचिका में कोर्ट को बताया कि आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. नियमानुसार आसाराम की ओर से 20 दिन की पैरोल के लिए जिला पैरोल कमेटी के समक्ष आवेदन किया गया. जोधपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पैरोल कमेटी ने 20 जून 2023 को पैरोल देने से इनकार करते हुए आसाराम के पैरोल आवेदन को खारिज कर दिया. आसाराम के अधिवक्ता ने बताया कि आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सजा के आदेश हुए थे.