जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने गुरुवार को पाक विस्थापितों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई (pakistani migrants in india) के बाद केंद्र और राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए गए. वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ के समक्ष स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
पाक विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जनहित याचिका, कोर्ट ने न्यायमित्र को कहा- पेश करें सम्पूर्ण जानकारी - Rajasthan High Court order
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने पाक विस्थापितों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए (pakistani migrants in india) हैं.
न्यायमित्र अधिवक्ता सज्जनसिंह राठौड़ ने पैरवी करते हुए कहा कि पाक विस्थापित की नागरिकता को लेकर राज्य में कई जिलों में आवेदन लम्बित है. पाक विस्थापितों में कई लोगों को अभी तक राशन कार्ड भी प्राप्त नहीं हुआ है. इस पर कोर्ट ने न्यायमित्र राठौड़ को कहा कि दो सप्ताह में पूरी डिटेल पेश करें कि वर्तमान में आवेदनों एवं राशन कार्ड की क्या स्थिति है. वहीं केन्द्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि न्यायमित्र की ओर से सुझाए जाने वाले सुझावों का जवाब पेश करें. मामले में 27 सितम्बर को अगली सुनवाई होगी.
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