जोधपुर.शहर के आस पास वन खंड की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद अनुपालना नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने स्पष्टिकरण के साथ अधिकारियों को तलब किया है. जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी व जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने अतिक्रमण को लेकर रामजी व्यास की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद अभी तक न तो बिजली कनेक्शन और न ही जल कनेक्शन विच्छेद किए गए हैं. कोर्ट पिछले सभी आदेशों को देखकर हैरान हो गया कि एक के बाद एक आदेश जारी किया गया, लेकिन उत्तरदाता अधिकारियों ने सभी आदेशों पर कारवाई की बजाए आंखें मूंद ली. कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार का मुखिया बदल सकता है, लेकिन सरकार हमेशा और हर समय बनी रहती है और कार्यपालिका आदेशों को गंभीरता से पालन करने के लिए बाध्य है.