जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के तहत वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता के पद पर होने वाली पदोन्नती पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश को स्थगित कर दिया है. हाईकोर्ट ने विभाग को पदोन्नति करने के छूट दी है लेकिन पदोन्नति याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी.
मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में ओम प्रकाश और अन्य करीब साढे चार सौ याचिकाकर्ताओं की ओर याचिका दायर की गई थी. जिसमें पूर्व खंडपीठ ने पदोन्नति करने पर रोक लगाने का आदेश जारी करते हुए जवाब-तलब किया था.