राजस्थान

rajasthan

जोधपुर के मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, आर्मी जवान, दलाल सहित 3 महिलाएं गिरफ्तार

By

Published : Oct 8, 2020, 8:23 AM IST

Updated : Oct 8, 2020, 2:28 PM IST

जोधपुर में रातानाडा थाना इलाके में पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से एक आर्मी जवान, तीन महिला और एक दलाल को गिरफ्तार किया है.

जोधपुर में देहव्यापार पर कार्रवाई, Jodhpur news
जोधपुर में देह व्यापार पर कार्रवाई

जोधपुर. पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर में चल रहे अवैध कारोबार को लेकर निरंतर रूप से कार्रवाई किया जा रहा है. इसी कड़ी में बुधवार को एसीपी ईस्ट दरजाराम बोस ने रातानाडा थाना इलाके में बनी एक कॉलोनी के इलाके के एक मकान में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं सहित एक दलाल और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है.

जोधपुर में देहव्यापार पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार ग्राहक के रूप में गिरफ्तार किया गया युवक आर्मी का एक जवान है और 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं बंगाल की बताई जा रही है. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी ईस्ट दरजाराम बोस के जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि एयरफोर्स इलाके की पॉश कॉलोनी अभयगढ़ स्कीम के एक मकान में देह व्यापार का अड्डा चलाया जा रहा है. इस पर एसीपी ने एक पुलिसकर्मी को डेकोय यानि फर्जी ग्राहक बना कर भेजा. डेकोय ने मकान पर पहुंचकर वहां मौजूद दलाल बात की और सौदा तय किया. सौदा तय होने के बाद डिकॉय ने गुप्त संकेत एसीपी को भेजा. संकेत मिलते ही एसीपी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर छापा मारा. दबिश के दौरान मकान के एक कमरे में एक युवक और एक महिला साथ मिलें.

यह भी पढ़ें.भरतपुर: डीग थाना प्रभारी और SI ने डकैती षड्यंत्र मामले के एक आरोपी को मिलीभगत कर छोड़ा, दोनों निलंबित

इस युवक की पहचान आर्मी के एक जवान के रूप में हुई. मकान के एक अन्य कमरे में दो और महिलाएं थीं. पुलिस ने तीनों महिलाओं, आर्मी के जवान और दलाल को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल, पुलिस ने तीनों महिला और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू की है.

पीटा एक्ट क्या है ?

Prevention of Immoral Trafficking Act पीटा एक्ट देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में बनाया गया है. 1986 में इसमें संशोधन किया गया. इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉलगर्ल को तीन से छह महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. ग्राहक के लिए कानून में अलग-अलग सजा है. कॉलगर्ल अगर 18 साल से कम उम्र की हो तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है.

Last Updated : Oct 8, 2020, 2:28 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details