राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

विस्फोटक पदार्थों के डिस्पोजल को लेकर हाई कोर्ट में याचिका, नियमों को अधिसूचित करने के लिए मांगा समय - Jodhpur News

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थों को डिस्पोजल करने के लिए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

By

Published : Jul 12, 2021, 10:56 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थों को डिस्पोजल करने के लिए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश मनोज गर्ग की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया के एएसजी मुकेश राजपुरोहित की ओर से उनके सहयोगी उत्तमसिंह ने न्यायालय से समय चाहा. उन्होने कहा कि नियमों को अधिसूचित करने के लिए कुछ समय दिया जाये. इस पर न्यायालय ने 23 जुलाई को अगली सुनवाई मुकर्रर की है.

बता दें, लेबनान में एक कंटेनर में रखे विस्फोटक की वजह से हादसा घटित हुआ था, जिसके बाद राजस्थान में एक खबर प्रकाशित होने पर उच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. राजस्थान प्रदेश के पुलिस थानों में रखे अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक का निस्तारण कैसे किया जायेगा, इसको लेकर सरकार से जवाब तलब किया था.

यह भी पढ़ेंःहाईकोर्ट में सवाल : सामान्य वर्ग से अधिक अंक होने के बावजूद चयन से वंचित क्यों ?

यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एएसजी ने कहा था कि विस्फोटक के डिस्पोजल के बनाये गये ड्राफ्ट की कॉपी केन्द्र सरकार के सम्बंधित विभाग को भेज दी है, वहां से शीघ्र ही प्राप्त होने पर पेश कर दिया जायेगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details