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जोधपुर : चौथी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत - जोधपुर उच्च न्यायालय

सूरतगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. सामाजिक शांति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने का हवाला देकर हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर किया.

अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा

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Published : May 31, 2019, 7:05 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विजय विश्नोई ने सूरतगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से जमानत याचिका पेश की गई थी.

छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

कोर्ट में नाबालिग के अधिवक्ता ने आरोपी द्वारा 8 साल की बच्ची के साथ किए गए कृत्य की विस्तारपूर्वक जानकारी देने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. बच्ची के अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा ने कोर्ट को बताया कि बच्ची कक्षा चौथी की छात्रा है. गत साल जुलाई में आरोपी उसे जबरन घर से उठाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया. यह सिलसिला कई बार उसने अपनाया. हर बार उसे यह कहकर डराता था कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा.

अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा ने बताया कि सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में गत साल 12 जुलाई को आरोपी सुभाष नाबालिक को उठाकर लेकर गया था. उसे मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाए और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था. इससे पहले आरोपी की जिला अदालत में भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. अधिवक्ता के अनुसार आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं. ऐसे अपराध से सामाजिक शांति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है. यही कारण है कि हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार किया.

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