जोधपुर. चुनाव आयोग ने इस बार कई तरह की सुविधाएं मतदाताओं को देने का ऐलान किया है. खास तौर से दिव्यांगजनों व 80 से ज्यादा की आयु के उम्रदराज लोगों को घर बैठे वोटिंग की सुविधा मिलेगी. आयोग के निर्देशानुसार पोलिंग नोटिफिकेशन के पांच दिनों में इसके लिए फार्म 12 डी भर कर बीएलओ को देना होगा, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा. राज्य में 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन शुरू होंगे. इसके पांच दिन में आवेदन करना होगा. लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन दोनों वर्ग के मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है. ऐसे में इसके लिए मतदाता या उनके परिजनों को कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. आवदेन के बाद संबंधित अधिकारी मतदाता की स्थिति घर जाकर देखेगा. उसके संतुष्ट होने पर ही घर से मतदान की सुविधा मिलेगी.
जोधपुर जिले के निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इसके लिए मतदाता के परिजन को आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें आयु संबंधी, बीमारी या उपचार, दिव्यांगता प्रमाणपत्र साथ लगाने होंगे. निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने कुल 9 सेवाओं को एसेंशियल सर्विसेज में लिया है. इनमें सरकारी सेवाओं के कार्मिक भी शामिल हैं. साथ ही वृद्धजन और दिव्यांगजन को भी शामिल किया गया है. इन सभी को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी.