जोधपुर. नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा के आदेश दिए है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. सूर्य प्रकाश पारीक ने आरोपी सुरेश पुत्र ओमाराम जाति भील निवासी लुणावास चारणान जोधपुर के दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया.
विशिष्ठ लोक अभियोजक शिव प्रकाश भाटी ने बताया कि पुलिस थाना झंवर में पीडिता के पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया कि उसकी 11 वर्ष की पुत्री घर से खेत जाने को कहकर निकली थी मगर खेत में नहीं पहुंची. आस पास पता किया तो उसकी पुत्री का कही पता नहीं चला. पुत्री के मिलने पर उसकी पुत्री ने उसे बताया कि सुरेश भील, जितेन्द्र मेघवाल व सुखाराम निवासी लुणावास चारणान जोधपुर तीनों उसे मोटर साईकिल पर जबरदस्ती बैठाकर लेकर गए और किसी एक कमरे में उसके साथ गलत काम किया.