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अब वाहन चोरी होने पर नहीं जाना पड़ेगा थाने, घर बैठे ही कर सकेंगे FIR

प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सभी सरकारी विभागों में नए-नए नियम निकाले जा रहे हैं. तो वहीं पुलिस विभाग में भी पुलिस मुख्यालय द्वारा अब एक नई शुरुआत की गई है.

पुलिस आयुक्त.

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Published : Feb 5, 2019, 8:55 PM IST

जोधपुर. प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सभी सरकारी विभागों में नए-नए नियम निकाले जा रहे हैं. तो वहीं पुलिस विभाग में भी पुलिस मुख्यालय द्वारा अब एक नई शुरुआत की गई है, जिसके तहत वाहन चोरी की घटना पर अब परिवादी को पुलिस थाने नहीं जाना पड़ेगा.

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अब परिवादी खुद घर पर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपने वाहन चोरी की ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं. एफआईआर दर्ज करवाने में परिवादी को अपनी एक एसएसओआईडी बनानी पड़ेगी. उस आईडी में अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, जिससे कि पुलिस को परिवादी का नाम और पता आधार कार्ड के आधार पर पता लग जाएगा. वाहन चोरी के मामले में आमतौर पर पुलिस पर दिल्ली से एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगा करते थे. लेकिन अब वाहन चोरी होने पर पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी.

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जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन ई एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश के बाद अब इसकी शुरुआत होने लगी है. अब वाहन चोरी होने पर परिवादी को संबंधित पुलिस थाने में ना आकर अपने ही मोबाइल से राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर रजिस्टर कर वहीं पर ऑनलाइन ही चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं. रिपोर्ट दर्ज करवाने पर परिवादी की रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने तक पहुंच जाएगी और पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

डीसीपी बताया कि ऐसी वाहन चोरी जिसमें केवल आरोपी अज्ञात हो साथ ही घटना में चोट या बल प्रयोग नहीं हुआ हो. ऐसे ही मामले में परिवादी वाहन चोरी की रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं. यही नहीं इस व्यवस्था रिपोर्ट पर उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए भी खाने नहीं जाना होगा इस व्यवस्था से आप आम जनता को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. साथ ही पुलिस थाने में भी अब चोरी के मामले को लेकर लंबी लाइन नहीं देखने को मिलेगी.


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