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कांकाणी शिकार केस की सुनवाई, अभिनेताओं के वकील ने मांगा समय, अब 30 मार्च को हियरिंग - Rajasthan High Court

कांकाणी हिरण शिकार केस में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह निचली अदालत से बरी हो चुके हैं. उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार की हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई.

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कांकाणी शिकार मामले में 30 मार्च कोअगली सुनवाई

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Published : Jan 27, 2020, 2:08 PM IST

जोधपुर.कांकाणी हिरण शिकार केस में जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में हुई सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता केके बोहरा ने मामले में पक्ष रखने के लिए समय मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई 30 मार्च को होगी.

कांकाणी शिकार मामले में 30 मार्च कोअगली सुनवाई

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार कर ली थी. अब इस मामले में आने वाली सुनवाई तारीख पर दोनों पक्षों के तर्कों पर बहस होगी. अगर राज्य सरकार निचली अदालत के आदेश पर स्थगन हासिल करने में सफल हो जाती है तो आरोपियों की परेशानी बढ़ जाएगी.

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निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए बाकी को बरी कर दिया था. सरकार ने बाकी आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनोती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर अब नियमित सुनवाई शुरू हो गई है.

ऐसे में आगे होने वाली सुनवाई में अगर सरकारी पक्ष भारी पड़ा तो सैफअली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी.

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