जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने नगर परिषद नागौर की सभापति मीतू बोथरा के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए राहत दी है. नगर परिषद नागौर की सभापति मीतू बोथरा की ओर से एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील पेश की गई.
अपीलकर्ता सभापति बोथरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य व उनके सहयोगी चयन बोथरा ने अपील में पैरवी करते हुए बताया कि सभापति बोथरा को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए 16 मई, 2023 को निलंबित कर दिया था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट एकलपीठ में याचिका दायर की गई, लेकिन निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया.