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कोर्ट का आदेश: एडिशनल स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी रीट भर्ती 2022 में होंगे शामिल - रीट भर्ती 2022

एडिशनल स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ए​डिशनल स्नातक डिग्रीधारक अभ्यर्थी भी रीट भर्ती 2022 में शामिल किए (additional graduate degree holders in REET) जाएं. इसके लिए कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन पोर्टल में आवश्यक संशोधन के आदेश दिए हैं.

HC orders to include additional graduate degree holders in REET 2022
कोर्ट का आदेश: एडिशनल स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी रीट भर्ती 2022 में होंगे शामिल

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Published : Jan 2, 2023, 8:36 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता ने एक आदेश पारित करते हुए एडिशनल स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को वर्तमान में जारी रीट भर्ती 2022 में लेवल टू अंग्रेजी में शामिल करने का आदेश दिया (additional graduate degree holders in REET) है. सचिन महिया व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए एडिशनल स्नातक डिग्री अभ्यर्थियों को रीट भर्ती के लेवल टू में शामिल करने व ऑनलाइन पोर्टल में इन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक संशोधन के लिए राजस्थान कर्मचारी भर्ती बोर्ड को आदेशित किया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने दलील देते हुए कोर्ट को अवगत करवाया कि याचिकाकर्ताओं ने स्नातक डिग्री के उपरांत एडिशनल विषय के तौर पर अंग्रेजी विषय में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण की है. राजस्थान कर्मचारी भर्ती बोर्ड इन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन से वंचित कर गलत तरीके से बाहर कर रहा है. प्रकरण के संबंध में मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं.

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कोर्ट ने एडिशनल स्नातक डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों को अंतरिम तौर पर वर्तमान में जारी रीट भर्ती 2022 में शामिल करने का आदेश दिया. साथ ही संबंधित नोडल एजेंसी को इन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन फॉर्म आवेदन के लिए मॉड्यूल में आवश्यक संशोधन करने को भी कहा. अभ्यर्थियों की नियुक्ति उक्त याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी. कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एडवोकेट डीएस बेनीवाल और सरकार की ओर से एएजी पंकज शर्मा ने नोटिस स्वीकार किए.

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एडिशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत: मामले के जानकार वेदपाल धानोठी के अनुसार हाईकोर्ट के उक्त आदेश से एडिशनल स्नातक डिग्रीधारी सैकड़ों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. सामान्य स्नातक डिग्री के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य विषयों में स्नातक होना चाहे, तो एडिशनल स्नातक डिग्री ही एकमात्र विकल्प है. विभिन्न विश्वविद्यालय अपनी अकेडमिक कॉउंसिल के नियमानुसार उक्त डिग्री के तीनों वर्ष के पाठ्यक्रम को समान अंकभार के साथ एक वर्ष में उत्तीर्ण करने का अवसर देते हैं. यह डिग्री देशभर में मान्य है.

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