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Diwali in Jodhpur : केवल ग्रीन पटाखे की अनुमति, 20 अक्टूबर से लगेगी धारा 144 - Rajasthan Hindi news

आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में (Jodhpur Police commissionerate ) शांति व कानून-व्यवस्था को बनाए रखने को 20 अक्टूबर से धारा 144 लागू होगी, जो 27 अक्टूबर को अगले आदेश तक जारी रहेगी. साथ ही क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है.

Green crackers allowed in Jodhpur
जोधपुर में केवल ग्रीन पटाखे की अनुमति

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Published : Oct 18, 2022, 5:00 PM IST

Updated : Oct 18, 2022, 5:21 PM IST

जोधपुर.राजस्थान मेंजोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में गुरुवार शाम से धारा 144 लागू (Section 144 will be imposed in Jodhpur ) होगी. हाल ही में यहां से धारा 144 हटाई गई थी. वहीं, फिर से धारा 144 लगाने के बाबत मंगलवार को डीसीपी व कार्यपालक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार बंसल ने नए आदेश जारी किए हैं. आदेश में वर्तमान परिस्थितियों में दीपावली के दौरान लोगों से ग्रीन पटाखा फोड़ने और असामाजिक तत्वों से खतरे की आशंका (Fear of danger from anti social elements) जाहिर की गई है.

आदेश में कहा गया कि जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पंप, भूमिगत केरोसिन डिपो, पेट्रोल भंडार होने के कारण यहां आगजनी व अन्य दुर्घटनाओं के घटने की आशंका भी अधिक है. ऐसे में तमाम सुरक्षा कारणों को देखते हुए क्षेत्र में दीपावली के दौरान धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया गया है. जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी, लेकिन ये भी रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकेंगे. दीपावली वाले दिन कोई भी शख्स सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र या लाठी लेकर विचरण नहीं करेगा. सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट होगी. वहीं, यह प्रतिबंध सुरक्षा से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होगा.

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यहां 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित होंगे पटाखे :अग्निवाहक पटाखे जैसे राकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे और सुतली बम का सार्वजनिक स्थलों पर प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. इसमें शांत घोषित क्षेत्र व बस डिपो, बस स्टैंड, सिनेमाघर, रेलवे स्टेशन, स्कूल, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं. जारी आदेश के मुताबिक इन क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में पटाखा फोड़ने की अनुमति नहीं होगी.

वहीं, इसके लिए 20 अक्टूबर को शाम 6 बजे से धारा 144 लागू होगी, जो 27 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक जारी रहेगी. गौर हो कि इससे पहले 2 मई व 3 मई को हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद से ही जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई थी. जिसे हाल ही में हटाया गया था.

Last Updated : Oct 18, 2022, 5:21 PM IST

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