जोधपुर.राजस्थान मेंजोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में गुरुवार शाम से धारा 144 लागू (Section 144 will be imposed in Jodhpur ) होगी. हाल ही में यहां से धारा 144 हटाई गई थी. वहीं, फिर से धारा 144 लगाने के बाबत मंगलवार को डीसीपी व कार्यपालक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार बंसल ने नए आदेश जारी किए हैं. आदेश में वर्तमान परिस्थितियों में दीपावली के दौरान लोगों से ग्रीन पटाखा फोड़ने और असामाजिक तत्वों से खतरे की आशंका (Fear of danger from anti social elements) जाहिर की गई है.
आदेश में कहा गया कि जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पंप, भूमिगत केरोसिन डिपो, पेट्रोल भंडार होने के कारण यहां आगजनी व अन्य दुर्घटनाओं के घटने की आशंका भी अधिक है. ऐसे में तमाम सुरक्षा कारणों को देखते हुए क्षेत्र में दीपावली के दौरान धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया गया है. जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी, लेकिन ये भी रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकेंगे. दीपावली वाले दिन कोई भी शख्स सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र या लाठी लेकर विचरण नहीं करेगा. सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट होगी. वहीं, यह प्रतिबंध सुरक्षा से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होगा.