जोधपुर.जोधपुर के वन क्षेत्रों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए वन भूमि पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण पर रोक लगाते हुए वन विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम उत्तर से हलफनामा मांगा है. जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस कुलदीप माथुर की खंडपीठ के समक्ष रामजी व्यास की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा था कि वन भूमि पर निगम की ओर से नियमितिकरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं. इस पर नगर निगम के आयुक्त को तलब किया गया था. नगर निगम उत्तर के आयुक्त अतुल प्रकाश ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बताया कि अभी तक किसी प्रकार का ना तो नियमितिकरण और ना ही पट्टा जारी किया गया है. वन भूमि पर नियमितिकरण की मांग को लेकर आवेदन आए थे जिन्हें पहले ही खारिज कर दिया गया.
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