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घर और दुकान के बाहर कचरा डालने वाले सावधान ! गंदगी फैलाने पर भरना होगा भारी भरकम जुर्माना

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Published : Jun 19, 2021, 7:40 PM IST

घर और दुकान के बाहर कचरा फेंकने वाले सावधान हो जाए. अब कचरा फेंकने वालों को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा. जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है.

Jodhpur Municipal Corporation South, Jodhpur news
जोधपुर में कचरा फेंकने पर जुर्माना

जोधपुर. नगर निगम दक्षिण क्षेत्र के निवासियों ने अगर अपने घर और दुकान के बाहर कचरा फेंका तो उन्हें भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा. नगर निगम दक्षिण क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. इसके तहत सफाई के नियम तोड़ने पर 100 रुपए से 5 हजार रुपए प्रतिदिन का जुर्माना भरना पड़ेगा.

निगम के आयुक्त डॉ. अमित यादव ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं. महापौर वनिता सेठ ने बताया कि स्वच्छता को प्राथमिकता देना हमारी जिम्मेदारी है. बाजारों में लोग सफाई करने के बाद कचरा डाल देते हैं, जो गलत है. समझाइश के बाद भी लोग इसको लेकर गंभीर नहीं है. ऐसे में अब जुर्माने का प्रावधान किया गया है. बाजार में सीसीटीवी के जरिए इस व्यवस्था मॉनिटरिंग की जाएगी.

जोधपुर में कचरा फेंकने पर जुर्माना

वहीं रहवासी क्षेत्र में घर के बाहर अगर कचरा पड़ा रहता है तो यह माना जाएगा कि कचरा घर मालिक ने डाला है. शुरुआती दौर में समझाइश का भी प्रयास किया जाएगा. अंतत जुर्माना वसूला जाएगा. महापौर ने बताया कि रहवासी क्षेत्र में लोगों के घरों से कचरा एकत्र करने के लिए हमने गाड़ियां लगाई हैं. ज्यादातर लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां कचरा नहीं डाल कर सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं. ऐसे में जुर्माने लगाना बहुत आवश्यक है.

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रहवासी क्षेत्र में 100 रुपए, बाजार में 1 हजार रुपए

रहवासी भवन के निवासी ने सड़क या गले में कचरा फैलाया तो 100 रुपए प्रति जुर्माना लिया जाएगा. जबकि दुकानदार सड़क पर कचरा डालेगा तो उसे हजार रुपए प्रतिदिन जुर्माना चुकाना होगा. इसी तरह हलवाई, फास्ट फूड, आइसक्रीम, जूस कॉर्नर या ठेला व्यवसाई ने कचरा फैलाया तो 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना देना होगा. कचरा जलाने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.

यह है जुर्माने की सूची

  • मलबा या निर्माण सामग्री सरकारी जमीन पर डालने पर 1 हजार रुपए प्रतिदिन जुर्माना
  • बिना सक्षम स्वीकृति के सड़क काटने पर 5 हजार रुपए प्रतिदिन
  • मकान के गंदे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर 5 हजार
  • भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर गंदा पानी बहाने पर 5 हजार
  • आम सड़क पर मकान के सामने पशु बांधने से होने वाली गंदगी फैलाने पर 5 हजार प्रतिदिन
  • विवाह स्थल के बाहर कचरा डालने पर 5 हजार प्रतिदिन
  • सड़क सीमा में हरा चारा विक्रय करने पर 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना

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