जोधपुर.जिले कीबासनी थाना पुलिस ने एम्स में कार्यरत एक नर्सिंग अधिकारी की पत्नी को कोरोना काल में उपचार नहीं मिलने पर गर्भपात के मामले में प्रारंभिक जांच के बाद एम्स के गायनिक विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिभा सिंह, रेजिडेंट डॉक्टर खुशबू और जांच कमेटी के डॉक्टर एमके गर्ग के साथ ही एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 315 और धारा 34 में ये मामला दर्ज किया है. इसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. एम्स की ओर से गठित जांच कमेटी के डाक्टर्स से मिली प्रताड़ना के बाद नर्सिंग अधिकारी और उसकी पत्नी ने बासनी थाने में शिकायत दी थी.
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मामले में बताया जा रहा है कि नर्सिंग अधिकारी की पत्नी जब गर्भवती थी, तब 17 मई को उन्हें कुछ समस्या हुई. इसके बाद पर नर्सिंग अधिकारी ने पहले डॉक्टर से बात करने का प्रयास किया. इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर एम्स के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे. लेकिन, वहां मौजूद गायनिक विभाग की डॉक्टर ने कहा कि उन्हें विभागाध्यक्ष की ओर से आदेश मिला है कि जो लोग कोरोना के कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, उनका उपचार नहीं करना है. ऐसे में गायनिक विभाग की डॉक्टर ने मदद नहीं की और कहीं बाहर चले जाने के लिए कहा. उसके बाद नर्सिंग अधिकारी अपनी पत्नी को निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां उनकी पत्नी का गर्भपात हो गया.