जोधपुर.जैसलमेर नगर पालिका में आयुक्त पद पर राज्य सरकार के दो अलग अलग आदेशों से असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है. राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने याचिकाकर्ता फतेह सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया.
वहीं याचिकाकर्ता को आयुक्त पद पर कार्य करने की अनुमति दी है. याचिकाकर्ता फतेह सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीआर पूनिया ने बताया कि राज्य सरकार ने 24 जून, 2020 को याचिकाकर्ता को आयुक्त नगर पालिका जैसलमेर के पद पर नियुक्त किया था. राज्य सरकार ने 15 सितंबर 2020 को एक और आदेश जारी करते हुए जब्बर सिंह को आयुक्त नगर पालिका के पद पर नियुक्त कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता को ना ही पद से हटाया गया ना ही कही अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया था.