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कैदियों को मिलने वाले भत्तों में हुआ संशोधन, राज्य सरकार ने जारी कर दी अधिसूचना, एएजी ने उच्च न्यायालय को दी जानकारी - Additional Advocate General Karan Singh Rajpurohit

गुरुवार को प्रदेश की जेलों में कैदियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्तो को लेकर दायर हुई याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई. इस दौरान एएजी राजपुरोहित ने न्यायालय को बताया कि समिति की ओर से की गई सिफारिश के अनुसार कैदियों को देय वेतन को संशोधित कर उसकी अधिसूचना राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई है. उसकी पालना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए समय चाहा. जिस पर न्यायालय ने 15 मार्च को अगली सुनवाई मुकरर्र की है.

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कैदियों को मिलने वाले भत्तों में हुआ संशोधन

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Published : Feb 18, 2021, 10:38 PM IST

जोधपुर. प्रदेश की जेलों में कैदियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्तो को लेकर इन्द्रजीत सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई.

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने राज्य सरकार का पक्ष रखा.

एएजी राजपुरोहित ने न्यायालय को बताया कि समिति की ओर से की गई सिफारिश के अनुसार कैदियों को देय वेतन को संशोधित कर उसकी अधिसूचना राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई है. उसकी पालना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए समय चाहा. जिस पर न्यायालय ने 15 मार्च को अगली सुनवाई मुकरर्र की है.

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गौरतलब है कि कैदी याचिकाकर्ता इन्द्रजीत सिंह ने एक पत्र लिखकर जेल में कैदियो को मिल रहे दैनिक भत्तो को अन्य श्रमिकों के समान देने की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने पत्र को ही याचिका मानते हुए सरकार को निर्देश जारी किये थे. उच्च न्यायालय ने 03 सितम्बर 2020 को विस्तृत आदेश जारी करते हुए सरकार से पालना रिपोर्ट मांगी थी.

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