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एडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, अवैध रूप से संचालित वाहनों की रोकथाम व उनके विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश - राजस्थान ताजा हिंदी खबरें

जोधपुर के फलोदी शहर स्थित रोडवेज बस स्टैंड के 2 से 5 किमी के दायरे में लोक परिवहन व तथा निजी वाहनों का संचालन अवैध है और इस प्रभावी रोक लगनी चाहिए. एडीएम हाकम खान ने इस पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं.

illegal vehicle operation in Phalodi, ADM meeting in Jodhpur
एडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक

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Published : Mar 11, 2021, 2:46 AM IST

फलोदी (जोधपुर). शहर स्थित रोडवेज बस स्टैंड के 2 से 5 किमी के दायरे में लोक परिवहन व तथा निजी वाहनों का संचालन अवैध है और इस प्रभावी रोक लगनी चाहिए. एडीएम हाकम खान ने इस पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं.

खान की अध्यक्षता में बुधवार दाेपहर उनके कक्ष में अवैध रूप से संचालित वाहनों की रोकथाम व उनके विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में बैठक हुई. खान ने बताया कि उप शासन सचिव परिवहन विभाग जयपुर एवं संभागीय आयुक्त जोधपुर ने रोडवेज बस स्टैंड के 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में लोक परिवहन तथा निजी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने तथा अवैध रूप से संचालित होने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बैठक भी इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने को लेकर बुलाई गई है.

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एडीएम खान ने फलोदी परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका एवं रोडवेज के अधिकारियों को फलोदी के केंद्रीय बस स्टैंड के पास बिजली घर सर्किल से अवैध वाहनों का संचालन रोकने, अम्बेडकर सर्किल पर नो पार्किंग जोन की सख्ती से पालना करवाने, फलोदी पालिका द्वारा शेरानाडा, मलार रोड एवं राईका बाग क्षेत्र में घोषित बस स्टैंड से ही यात्री बसों का संचालन सुनिश्चित करने तथा फलोदी आगार के विभिन्न मार्गों पर संचालित होने वाले अवैध एवं निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
एडीशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा, एसडीएम यशपाल आहुजा, डीटीओ ताराचंद बंजारा, रोडवेज मुख्य प्रबंधक लालचंद चांडक, नगरपालिका ईओ अनिल कुमार विश्नोई, रोडवेज अधिकारी हामिद अली, भोमसिंह राठौड़ एवं हिंगलाजदान चारण आदि बैठक में उपस्थित थे.

61 वाहनों की सूची दी

रोडवेज के मुख्य प्रबंधक लालचंद चांडक ने ऐसे अवैध /निजी वाहनों की सूची अधिकारियों को पेश करते हुए कहा कि यह वाहन फलोदी आगार के फलोदी-जोधपुर, फलोदी- पोकरण, फलोदी-बीकानेर तथा फलोदी-नागौर मार्ग पर खुले आम संचालित हो रहे हैं, संबंधित विभाग इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. खान ने फलोदी में अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों पर नियमानुसार जुर्माना करने, वाहन जब्त एवं एफआईआर दर्ज कर आगामी बैठक में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा.

इस दौरान सेंटर फाॅर सोशल जस्टिस फलोदी के प्रभारी अशोक मेघवाल ने बताया कि जिला कलक्टर जोधपुर ने 23 अगस्त 2013 को फलोदी शहर के भीतरी भागों में सुबह 9 से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया था. यह प्रतिबंध मलार रोड चौराहा, अम्बेडकर सर्किल, चुंगी नाका राईका बाग तथा शेरानाडा क्षेत्र के लिए है, लेकिन 8 साल बाद भी इसकी पालना नहीं हो रही है. इन चारों प्रमुख मार्गों पर दिन भर बड़े ट्रक, डंपर एवं ट्रोले आते रहते हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बुरी तरह से बाधित हो रही है.

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