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उपभोक्ता आयोग ने पलटा जिला उपभोक्ता मंच का फैसला, बीमा कंपनी को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के आदेश

राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक फैसले में जिला उपभोक्ता विवाद मंच झुंझुनूं के आदेश को निरस्त करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को मृतक की पत्नी को दो महीने में ब्याज सहित 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं. साथ ही मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति स्वरूप 20 हजार रुपए भी परिवाद दायर करने की तिथि से ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए.

राज्य उपभोक्ता आयोग ने पलटा जिला उपभोक्ता मंच का फैसला

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Published : Jun 18, 2019, 8:55 PM IST

झुंझुनूं. राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक फैसले में जिला उपभोक्ता विवाद मंच झुंझुनूं के 2018 के आदेश को निरस्त करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने सांप काटने से मौत के मामले मे दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मरने वाले की पत्नी को पांच लाख रुपए चुकाने के आदेश दिए.

बीमा कंपनी को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के आदेश

मामले के अनुसार संतोष देवी ने जिला उपभोक्ता मंच में परिवाद देकर बताया था कि उसके पति ने दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पॉलिसी ले रखी थी. 8 सितंबर 2016 को खेत में मूंग की फलिया तोड़ते समय उसे सांप ने काट लिया. जिसके बाद उसे बीडीके अस्पताल लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मेडिकल जूरिस्ट ने उसकी मृत्यु सांप काटने से होना बताया था. बीमा कंपनी का जवाब आने के बाद जिला मंच ने संतोष देवी का क्लेम खारिज कर दिया.

क्लेम खारिज होने पर संतोष देवी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की. राज्य आयोग ने फैसले में जिला मंच के आदेश को निरस्त कर दिया और आदेश दिया कि बीमा कंपनी मृतक की पत्नी को 5 लाख की राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख 24 अगस्त 2017 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो महीने में अदा करें. साथ ही मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति स्वरूप 20 हजार रुपए भी परिवाद दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाए.

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