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रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा में धारा 144 निषेधाज्ञा प्रभावी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई - Action will be taken on violation

जिला कलेक्टर उमर दीन खान बैठक कर बताया कि कोरोना की रोकथाम को 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है. इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे.

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, झुंझुनू समाचार,  Red alert jan anushasan pakhwada in Jhunjhunu , Section 144 prohibition effective in pakhwada
पखवाड़ा में धारा 144 निषेधाज्ञा प्रभावी

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Published : May 4, 2021, 9:38 PM IST

झुंझुनू.कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में जिले की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि कोरोना की रोकथाम को 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है. इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे.

इस दौरान खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकाने सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी. मण्डिया, फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें, पशुचारा से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी.

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अब यह रहेंगी व्यवस्था

सब्जियां एवं फलों को ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन की ओर से प्रतिदिन सुबह 6 से सायं 5 बजे तक खुली रहेंगी. डेयरी एवं दूध की दुकाने सुबह 6 से 11 तथा सायं 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी. ऑप्टिकल की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक, कृषि आदान विक्रेताओं की दुकाने एवं परिसर सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक छूट रहेगी. समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी. अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति तथा राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपयेर की दुकानें खुली रहेंगी.

इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइड लाइन के अनुसार अनुमत किया गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत आने वाले वाले श्रमिकों को छूट दी गई है. सावर्जनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा व थोक ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी, वहीं निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा. वहीं एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 से सायं 5 बजे तक अनुमति रहेगी.

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विवाह समारोह आयोजनकर्ता को कोरोना प्रोटोकाल की करनी होगी पूरी पालना

जिला कलेक्टर ने बताया कि विवाह समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है. जिसमें केवल 31 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का समारोह होगा. विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वालों को 31 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा. शादी समारोह के संबंध में दिनांक, समयावधि एवं स्थान की उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना ई मेल द्वारा देने के साथ-साथ समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमानों व अतिथियों की सूची भी उपलब्ध करवानी होगी. सूची के अतिरिक्त समारोह में कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा. आयोजनकर्ता की ओर से अनुमत संख्या में उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह में स्थल पर भेजा जाएगा, जो सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी रखेगा. जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के संपूर्ण क्षेत्र में 7 मई की दोपहर 12 बजे से 10 मई की सुबह 5 बजे एवं 14 मई की दोपहर 12 बजे से 17 मई को सुबह 5 बजे तक पूर्णतया अवकाश रहेगा, जिसमें मण्डिया, फल व सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें, पशुचारा से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकानें, सब्जियां एवं फलों को ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन, डेयरी एवं दूध की दुकानें खुल सकेंगी.

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झुंझुनू कलेक्टर का आह्वान, व्यापारी होम डिलेवरी पर दें जोर

झुंझुनू जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने जिले के व्यापारियों से कहा है कि वे कोरोना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइड लाइन की शत-प्रतिशत पालना करते हुए अपने प्रतिष्ठानों पर कम से कम भीड़ होना सुनिश्चित करें. अगर लोग सामान लेने आए तो गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग की पालना करवाएं, बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को बिक्री नहीं करें. उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वे स्वयं व अपने स्टाफ की सैम्पलिंग भी आवश्यक रूप से करवाएं, ताकि संक्रमण से बचा जा सकें.

वे आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के मेडिकल, किराणा के थोक एवं खुदरा व्यापारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में उन्होंने कहा कि व्यापारी ऑनलाइन खरीदारी के लिए ग्राहकों को प्रेरित करें. कलेक्टर ने मेडिकल एवं किराना व्यापारियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक होम डिलीवरी करने पर जोर दें. जिला कलेक्टर ने बैठक के दौरान जिले में कोरोना उपचार की तैयारियों के संबंध में दो हजार बेड की व्यवस्था के लिए भामाशाहों से सहयोग करने की भी अपील की.

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