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झुंझुनू में वीकेंड लॉकडाउन के चलते गंभीर नजर आए लोग, जिला कलेक्टर ने सख्ती के दिए निर्देश

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Published : Apr 17, 2021, 10:27 PM IST

वीकेंड लॉकडाउन की पहले दिन बाजार बंद रहे. जहां दिनभर गांधी चौक समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर सन्नाटा पसरा रहा. इसी के साथ झुंझुनू कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर उमरदीन खान ने नगर परिषद और नगर पालिका अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन पर चर्चा की गई. साथ ही नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए.

weekend lockdown in Jhunjhunu
झुंझुनू में वीकेंड लॉकडाउन के चलते गंभीर नजर आए लोग

झुंझुनू.जिलेभर में वीकेंड लॉकडाउन की पहले दिन बाजार बंद रहे. दिनभर गांधी चौक समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर सन्नाटा पसरा रहा. साथ ही अत्यावश्यक सेवाएं ही बहाल रहीं. जिसमें दवा, भोजन, किराना, फल, सब्जी, डेयरी और दूध, पशुचारा से संबंधित दुकानें खुली रही.

इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, रोगियों समेत स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए छूट रही. सभी निजी अस्पताल, लैब और उनसे संबंधित कार्मिक पहचान पत्र के साथ आते नजर आए.

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इसी के साथ झुंझुनू कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर उमरदीन खान ने नगर परिषद और नगर पालिका अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन पर चर्चा की गई. साथ ही नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए.

जिले कलेक्टर ने जिलेवासियों से की अपील

कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश भर में दो दिन के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है. इसी के साथ जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस दौरान राज्य सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना गाइडलाइन की शत-प्रतिशत पालना करते हुए कर्फ्यू का पालन करे. खान ने बताया कि इस दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध में जनसामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट दी गई है.
कर्फ्यू के दौरान इन सेवाओं को रखा है मुक्त..

जिला कलेक्टर ने बताया कि पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों और जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम और वार रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन से सावर्जनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को आवागमन की छूट रखी गई है.

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