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पुलिस के मित्र बनना है तो करें वेबसाइट पर आवेदन, सहयोगी की रहेगी भूमिका

सामान्य तौर पर पुलिस के सामने जाने से हर व्यक्ति डरता है और बचने का प्रयास करता है. लेकिन विभाग अब पुलिस मित्र बना कर सहयोगी छवि बनाने के लिए प्रयासरत है. वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पुलिस मित्र बना जा सकता है और सीधे पुलिस के साथ जुड़ा जा सकता है.

पुलिस के मित्र बनना है तो करें वेबसाइट पर आवेदन

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Published : Jul 14, 2019, 8:18 PM IST

झुंझुनू. थाना क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए सीएलजी की तर्ज पर ही पुलिस विभाग में एक और नई स्कीम पुलिस मित्र योजना आई है. सीएलजी में क्षेत्र के गणमान्य लोगों को ही शामिल किया जाता है लेकिन पुलिस मित्र में सामान्य नागरिक भी सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं. इसके लिए पुलिस अब जिले के सभी थानों में मित्र बनाएगी जो कि अपराधों की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करेंगे.

ये पुलिस मित्र थाना क्षेत्र में हो रही चोरियों, नशा मुक्ति, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करेंगे. प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसके लिए राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है.

पुलिस के मित्र बनना है तो करें वेबसाइट पर आवेदन

इस तरह से बनेंगे पुलिस मित्र-

जानकारी के मुताबिक पुलिस मित्रों के मोबाइल पर एक संदेश भेजकर उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से सहयोग व किस तरह के काम करने हैं. संदेश के आधार पर पुलिस मित्र अपराध नियंत्रण में पुलिस की मदद करेंगे. साथ ही अतिक्रमण हटाने, बाल दुर्व्यवहार, एंटी नारकोटिक्स अभियान, सभा, धार्मिक आयोजन, जुलूस अपने-अपने क्षेत्रों में रात्रिगश्त सहित अपनी रुचि के हिसाब से काम कर सकेंगे.

इसके लिए आवेदन के दौरान युवाओं को क्षेत्र चुनना होगा. पुलिस मित्र बनने के लिए थानों में संख्या सीमित नहीं होगी. थानाधिकारी की अनुशंसा पर एक अधिक व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है. विभाग के अधिकारियों की माने तो इसमें राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी या अपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को मित्र नहीं बनाया जा सकता है. आवेदन से पहले संबंधित थाना पुलिस ऐसे व्यक्ति की पूरी जांच के बाद शामिल करेगी. पुलिस से जुड़ने के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिलने पर सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस तरह करना होगा आवेदन-

जानकारी के मुताबिक पुलिस मित्र बनने के लिए राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पुलिस मित्र का फॉर्म भरना होगा. इसके बाद पुलिस की ओर से आवेदन कर्ता के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी. जांच के दौरान आवेदन कर्ता के रिकॉर्ड सही नहीं पाया जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. पुलिस मित्र बनने वाले की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है.

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