झुंझुनू. 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिले के शहरी क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए 2 लाख मास्क मंगवाए गए हैं. इनमें से एक लाख की खेप झुंझुनू पहुंच गई है. दूसरे एक लाख की खेप भी जल्दी ही पहुंचने की संभावना है.
झुंझुनू जिले में जयपुर और जोधपुर के बाद में सबसे अधिक संक्रमित लोग पाए गए हैं, इसलिए जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि खुले मुंह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल मास्क का उपयोग चिकित्साकर्मियों को करना आवश्यक है.
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इसके अलावा मेडिकल मास्क का उपयोग सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है, जिसको कफ, खांसी या बुखार हो. चिकित्सक को दिखाने जाए, किसी बीमार, संक्रमित या संदिग्ध व्यक्ति की देखभाल करे या संदिग्ध या संक्रमित व्यक्तियों के परिवारजन शामिल हैं. मेडिकल मास्क का उपयोग एक बार में अधिकतम 6 घंटे तक ही किया जा सकता है.
लोग सामान्य मास्क का करें उपयोग
वहीं लोग सामान्य मास्क का उपयोग कर सकते हैं और उनके लिए मेडिकल मास्क के उपयोग की जरूरत नहीं है. एक बार मास्क पहने के बाद उसे बार-बार ना छूएं. यदि इस दौरान मास्क गीला हो जाए तो उसे तत्काल बदल दें. मास्क को गर्दन में लटका कर ना रखें. मास्क को हटाते समय मास्क की बाहरी सतह को न छूएं. पहले मास्क की नीचे वाली डोरी तथा बाद में उसके उपर वाली डोरी को खोलें.
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मास्क के निस्तारण के लिए सबसे पहले मास्क को विसंक्रमित करें और उसके बाद उसे जलाने या जमीन में गहरा दबाने और नगर परिषद के कचरा संग्रहण वाहन के पीले रंग के डिब्बे में डालें.
नहीं होने दी जाएगी कालाबाजारी
जिला कलेक्टर ने बताया कि गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए सभी शहरी क्षेत्रों में मास्क लगाना अनिर्वाय कर दिया है. इसलिए हमने कालाबाजारी रोकने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. मास्क नहीं लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें.