झुंझुनूं. चिटफंड कंपनी पीएसीएल में अगर आपने भी पैसा जमा कराया था तो आपके लिए खुशखबरी है. पीएसीएल कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से निशुल्क केंद्रों की स्थापना की जा रही है जिसमें निवेशक अपने दावे पेश कर अपने जमा कराए पैसे पा सकेंगे. दावा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई है. जिले में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है.
जिले के करीब 80 हजार परिवारों के लिए यह खबर राहत लेकर आई है. कुछ साल पहले इन परिवारों ने एक चिटफंड कंपनी पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी पीएसीएल में बड़ी रकम निवेश की थी. उस समय उन्हें कम निवेश पर अधिक फायदे का लालच दिया गया था, लेकिन इसके बाद यह कंपनी गायब हो गई और इन 80 हजार परिवारों का करीब 70 करोड़ रुपए डूब गए.
जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. जहां से सरकार को कंपनी से निवेशकों की राशि वापस दिलवाने के निर्देश दिए गए. मामले में सरकार ने अब तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत जिन लोगों की रकम डूबी है उन्हें 30 अप्रैल तक दावा करना होगा. पिछले साल भी सरकार ने ऐसी ही प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन तब केवल ढाई हजार रुपए तक के दावों को ही मांगा गया था और इस बार सभी निवेशकों की ओर से दावा किया सकेगा. उम्मीद है कि लंबे समय से चल रही इस प्रक्रिया के बाद अब संभवत निवेशकों को रकम मिल सकेगी.
क्या था मामला