झुंझुनू.पंचायती राज संस्थाओं से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना नहीं देने या भ्रमित सूचना देने के मामलों में अपील के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है. अब तक ग्राम पंचायत के सचिव के विरुद्ध प्रथम अपील सरपंच को, पंचायत समिति के विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रधान को और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध प्रमुख को अपील प्रस्तुत की जाती थी.
अब यह रहेंगे अपील अधिकारी
जिन पंचायती राज संस्थाओं में अब तक सरपंच, प्रधान और प्रमुख के चुनाव नहीं हुए हैं. उनमें ग्राम पंचायत के सचिव के आदेश पर पंचायत समिति के विरुद्ध विकास अधिकारी को, विकास अधिकारी के विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी को और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध जिला कलेक्टर को प्रथम अपील अधिकारी बनाया गया है. पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने पर यह संसोधित व्यवस्था की गई है.