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झुंझुनू में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान, कलेक्टर ने दिए ये निर्देश - कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दिशा निर्देश

झुंझुनू में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया. इसको लेकर जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

Jhunjhunu news,  campaign for corona vaccination
झुंझुनू में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान

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Published : Mar 2, 2021, 9:47 AM IST

झुंझुनू. जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने कहा कि एक मार्च से वैक्सीनेशन के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया गया. इसके तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने के साथ, नगरीय स्तर पर पालिका एवं ग्रामीण स्तर पर विकास अधिकारी को होर्डिंग प्रचार सामग्री, वॉल पेंटिंग करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान काटने के लिए भी पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ईओ, विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अब सख्ती दिखाने का समय आ गया है.

जिला कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने के साथ ही उनकी धरातल पर क्रियान्वित करना भी सुनिश्चित करें. कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि आपसी सामंजस्य के साथ हमें कोविड 19 के वैक्सीनेशन के संबंध में अपना योगदान देना है. उन्होंने वैक्सीनेशन एवं कोविड सैम्पलिंग बढ़ाने, अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का शत-प्रतिशत सैम्पलिंग करवाने, गांव में जाने वाली एमएमवी वाहनों से सैम्पलिंग करवाने, स्कूल में किसी बीमारी से ग्रस्त शिक्षक या बच्चों की सैम्पलिंग करवाने, बाहर से आने वाले लोगों की सैम्पलिंग के लिए ग्राम स्तर पर कमेटी बनाकर सर्वे करने, विकलांग प्रमाण पत्र के संबंध में शिविर लगाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए.

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बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़, जिला परिषद सीईओ जयप्रकाश नारायण सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें. वहीं जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि कुछ दिनों से महाराष्ट्र और केरल राज्य में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्वि हुई है. उक्त स्थिति को देखते हुए जिले में महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को आगमन पर यात्रा करने के 72 घंटे पूर्व करवाई गई. आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. इस संबंध में सभी जिलाए ब्लॉक एवं पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए.

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