झुंझुनू.पिलानी नगर पालिका क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. पॉक्सो कोर्ट ने मामले में कार्रवाई करते हुए, दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने पॉक्सो और आईपीसी की धारा में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है.
वशिष्ठ लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, आरोपी सुनील कुमार शाहपुरा निवासी है. जो 5 साल की नाबालिग का अपहरण कर अपने गांव की तरफ ले गया था. जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद मासूम को वहीं छोड़कर भाग गया. मामले को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ 10 दिन में ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए मात्र 17 दिन में ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, यह पहला मामला है कि 27 दिन में ही दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई.
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