झालावाड़.जिले में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2018 को झालावाड़ के मनोहरथाना थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें उसने बताया था कि आज दोपहर करीब 1:30 बजे उसकी 3 वर्षीय बेटी गांव में बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी बारां जिले का एक व्यक्ति वहां पर आया और उसकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर गांव के एक मकान में ले गया.
जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. ऐसे में मौके पर ग्रामीण पहुंचे और दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला. ऐसे में मनोहर थाना पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.