झालावाड़.पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ के रटलाई थाना में 5 अक्टूबर 2017 को पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिर्पोट में बताया था कि 4 अक्टूबर 2017 को उसकी पुत्री स्कूल से घर आ रही थी, तभी आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया. जिसके बाद पुलिस की ओर से मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया गया था. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था.