उपभोक्ता मंच ने बीमा कंपनी को 5 लाख की क्लैम राशि का भुगतान करने का दिया आदेश - झालावाड़
झालावाड़ के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने सहकारी समिति व बीमा कंपनी को एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद 5 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.
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झालावाड़. पिडावा तहसील के काली तलाई गांव के निवासी बालचंद परिहार ने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करवाई हैं. बालचंद परिहार ने शिकायत में कहा है कि उनके पिताजी कन्हैयालाल परिहार कालीतलाई ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के नियमित सदस्य थे. और समिति के माध्यम से उनका दुर्घटना बीमा भी हो रखा था. ऐसे में 11 सितंबर 2017 को कृषि कार्य करते समय उनकी मृत्यु हो गई. जिसकी सूचना समय पर समिति को दी गयी. लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा क्लैम राशि का भुगतान नहीं किया गया. जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करवा दी.