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झालावाड़: दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास - rape of Dalit minor in jhalawar

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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Published : Jan 10, 2020, 12:50 PM IST

झालावाड़. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दाधीच ने दलित नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी को पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक लाल चंद मीणा ने बताया, कि 18 फरवरी 2017 को रायपुर थाने में पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. नाबालिग 14 फरवरी को स्कूल से छुट्टी होने के बाद पेट में दर्द होने के कारण रायपुर के सरकारी अस्पताल में गई थी. तभी उसका पीछा करते हुए आरोपी भी वहां पर आ गया था.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

जब नाबालिग ने उसका पीछा करने का कारण पूछा तो आरोपी नाबालिग को जबरदस्ती पकड़कर रायपुर के सरकारी अस्पताल के एक कमरे के अंदर लेकर गया. जब नाबालिग चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह हाथ से बन्द कर दिया और नाबालिग के साथ बलात्कार किया.

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वहीं बदनामी के डर से उस दिन पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई. बाद में 18 फरवरी को उसकी मां और भाई के साथ आकर रायपुर थाने में मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया.

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत न्यायालय में चालान पेश किया. जिसमें 19 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए. जिनके आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

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