झालावाड़.जिले की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने इस मामले के अन्य आरोपी को भी 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 23 जनवरी 2018 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी बस में बैठ कर जा रही थी. तभी नौशाद व शाहरुख नाम के दो युवकों ने उसे बस में से उतार लिया और डरा धमका कर बाइक पर बैठाकर झालावाड़ के गेहूं खेड़ी गांव में ले गए. वहां पर नोशाद ने नाबालिग को सरकारी अस्पताल के पीछे कमरे में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया.