राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

झालावाड़: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा - jhlawar pocso court news

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं नाबालिग को भगाने में सहयोग करने वाले अन्य आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है.

jhalawar news, झालावाड़ न्यूज, झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट, नाबालिग के साथ बलात्कार, jhalawar pocso court news, jhalawar rape case
jhalawar news, झालावाड़ न्यूज, झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट, नाबालिग के साथ बलात्कार, jhalawar pocso court news, jhalawar rape case

By

Published : Nov 28, 2019, 9:54 PM IST

झालावाड़.जिले की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने इस मामले के अन्य आरोपी को भी 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 23 जनवरी 2018 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी बस में बैठ कर जा रही थी. तभी नौशाद व शाहरुख नाम के दो युवकों ने उसे बस में से उतार लिया और डरा धमका कर बाइक पर बैठाकर झालावाड़ के गेहूं खेड़ी गांव में ले गए. वहां पर नोशाद ने नाबालिग को सरकारी अस्पताल के पीछे कमरे में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया.

यह भी पढ़ें- अलवर : पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश सुरेश गुर्जर को किया गिरफ्तार

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया. जिसमें लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 22 गवाहों 58 दस्तावेज पेश किए. जिसके आधार पर न्यायालय ने मुख्य आरोपी नौशाद को 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये का का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. वहीं मुख्य आरोपी के सहयोगी शाहरुख को 3 साल के कठोर कारावास की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details