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झालावाड़, झालरापाटन और भवानीमंडी में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, प्रत्येक रविवार को बाजार रहेंगे बंद - Night curfew imposed in Jhalawar

झालावाड़ में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक ली. बैठक में नगर परिषद झालावाड़, नगर पालिका झालरापाटन और भवानीमंडी क्षेत्रों में 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नइट कर्फ्यू लगाए जाने और प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया.

Corona case in Jhalawar,  Night curfew imposed in Jhalawar
झालावाड़ में लगा नाईट कर्फ्यू

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Published : Apr 10, 2021, 10:54 PM IST

झालावाड़.जिले में कोविड-19 की दूसरी लहर तेजी से फैल रहा है. संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार को जिला कलेक्टर हरि मोहन मीणा की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में बैठक की गई. इस दौरान बैठक में नगर परिषद् झालावाड़, नगर पालिका झालरापाटन और भवानीमंडी क्षेत्रों में 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाए जाने और प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया.

झालावाड़ में लगा नाईट कर्फ्यू

जिले के शहरी क्षेत्र झालावाड़, भवानीमण्डी, झालरापाटन, पिड़ावा, अकलेरा एवं प्रमुख कस्बे खानपुर, सुनेल, गंगधार, चौमहला, डग, असनावर, बकानी, मनोहरथाना एवं रायपुर के सभी बाजार, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, शोरूम, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, पुस्तकालय, कोचिंग सेन्टर, सभी व्यवसायिक गतिविधियां यथा अनाज मण्डी, फल और सब्जीमण्डी प्रत्येक रविवार को अग्रिम आदेश तक पूर्णरूप से बंद रहेंगी.

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जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर परिषद झालावाड़, नगर पालिका झालरपाटन एवं भवानीमण्डी क्षेत्रों में सभी बाजार, दुकानें, वाणिज्यिक मॉल, प्रतिष्ठान, शोरूम, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जीमण्डी, अनाज मण्डी, पुस्तकालय एवं कोचिंग सेन्टर रात्रि कालीन कर्फ्यू की अवधि में बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक सायंकाल 7 बजे से अपना प्रतिष्ठान बंद कर दें तथा रात्रि 8 बजे से पूर्व सुरक्षित रूप से अपने घरों को पहुंच जाएं.

रात्रिकालीन कर्फ्यू में रहेगी इनको छूट

औद्योगिक इकाईयां, फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन होता हो या रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कम्पनियां, दवाईयों की दुकानें, अनिवार्य आपातकालीन एवं अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें और कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह (कोविड गाइडलाइन की पालना करने एवं पूर्व सूचना की शर्त पर) चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों के आवागमन के उपयोग में आने वाले संस्थागत व स्वयं के वाहन, यात्री व मालवाहक वाहन, सक्षम स्तर से अनुमत कार्यक्रम आदि रात्रिकालीन कर्फ्यू के आदेशों से मुक्त रहेंगे.

उक्त आदेशों का उल्लघंन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत शास्ति वसूल करने एवं दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. किरन कंग सिद्धू राजनैतिक दल, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के जनप्रतिनिधि तथा जिले के अधिकारी शामिल थे.

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