झालावाड़. जिले के सारोला कस्बे में ढाई साल पहले एक व्यक्ति की षड्यंत्र रच कर हत्या कर देने के मामले में एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
NDPS कोर्ट ने महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा कोर्ट के लोक अभियोजक मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया कि 15 मई 2017 को सारोला कला थाने में चमेली बाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।. जिसमें उसने बताया था कि उसका पति सीताराम 2 दिन पहले लाड़ बाई से जमीन की पाती के पैसे लेने के लिए निकला था. जो 2 दिन बाद भी नहीं पहुंचा. पुलिस ने जब मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की तो सीताराम की बाइक पनवाड़ रोड पर मिली और लालबाई के मकान पर भी ताला लगा हुआ था.
ऐसे में पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की तो सामने आया कि पांच लोगों योगेंद्र सिंह, मथुरालाल माली, गोवर्धन माली, लाड बाई और उसके बेटे मनीष ने षड्यंत्र रच कर सीताराम की हत्या कर दी और उसके शव को लाड भाई के मकान में ही गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया.
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जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए गए. इसके आधार पर न्यायालय ने महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया.