झालावाड़. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही काेर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लाल चंद मीणा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 24 मई 2018 को भवानी मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
राखी बांधती थी पीड़िता
दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षीय बेटी को युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया. इस दौरान नाबालिग ने पुलिस को बताया कि अल्ताफ हुसैन नामक युवक उसके मोहल्ले में ही रहता है. वह उसे राखी भी बांधती थी. जिसकी वजह से वह उसके घर पर आता रहता था. ऐसे में 24 मई को जब वह घर पर अकेली थी तो युवक घर पर आया और उसको साथ चलने के लिए कहा.