झालावाड़.जिले में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने बुधवार को 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 2 लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. आरोपी की ओर से अर्थ दंड नहीं चुकाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व झालावाड़ जिले के भवानीमंडी थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने प्रार्थना पत्र पेश कर रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसके मकान के सामने किराए के मकान में रहता था और चोरी छुपे उसकी 14 वर्षीय बालिका से फोन पर बातें किया करता था. इस संबंध में कई बार आरोपी को टोका गया. रिपोर्ट में बताया कि मौका पाकर आरोपी उसकी 14 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले गया.