झालावाड़. नगर परिषद सभापति संजय कुमार शुक्ला को स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को निलंबित (Jhalawar municipal council chairman suspended) कर दिया है. स्वायत शासन विभाग ने अपने आदेश में उन्हें सभापति और शहर के वार्ड नंबर 40 के सदस्य के पद से निलंबित किया है.
बताया जा रहा है कि नगर परिषद सभापति संजय कुमार शुक्ला के खिलाफ गत नगर परिषद चुनाव के वक्त रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्र में जमीन संबंधी गलत जानकारी देने की शिकायत हुई थी. इसमें जांच के बाद स्वायत शासन विभाग ने यह कार्रवाई की है.
झालावाड़ नगर परिषद सभापति निलंबित गौरतलब है कि संजय कुमार शुक्ला भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर शहर के वार्ड नंबर 40 से निर्वाचित हुए थे. उन्हें नगर परिषद चुनाव में भाजपा का बहुमत होने पर सभापति चुना गया था. निलंबित किए गए जाने के आदेश के खिलाफ शुक्ला के हाईकोर्ट जाने की संभावना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करते हुए केविएट दायर करने व अन्य कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर एवं जोधपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं जयपुर एवं जोधपुर हाईकोर्ट में पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता को भी अधिकृत किया गया है.
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