झालावाड़. जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार ने गुरुवार को पीड़िता से रेप के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 363, 376 तथा पोक्सो एक्ट 5L6 की धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपियों पर 50 हजार रुपए के जुर्माने भी लगाए हैं. यदि आरोपी जुर्माना की रकम नहीं जमा करते हैं तो उन्हे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है.
इस मामले में जानकारी देते हुए पोस्को कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि पगारिया थाना के अंडूखेड़ी गांव रहने वाली पीड़िता के परिजनों ने पगारिया थाने में रिपोर्ट दी थी. उसमें आरोप लगाया था कि पीड़िता जब घर के बाहर बने बाथरूम में रात को टॉयलेट करने के लिए निकली. उसी दौरान गांव के ही तीन युवक पप्पू सिंह, नारायण सिंह तथा गोविंद मेघवाल ने उसे नशीला रुमाल सुंघा कर बेहोश कर दिया. फिर उसे बेहोशी की हालत में नारायण सिंह के खेत पर ले गए. वहां तीनों ने मिलकर बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. जिसके बाद गोविंद मेघवाल उसे (पीड़िता) किसी ढाबे के पास छोड़कर चला गया.