राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

Jhalawar gang rape case : पॉक्सो कोर्ट में गैंगरेप के 3 आरोपियों को 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार ने गुरुवार को पीड़िता से रेप के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. तीनों आरोपियों को 20 साल की कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Jul 28, 2023, 9:18 AM IST

झालावाड़. जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार ने गुरुवार को पीड़िता से रेप के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 363, 376 तथा पोक्सो एक्ट 5L6 की धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपियों पर 50 हजार रुपए के जुर्माने भी लगाए हैं. यदि आरोपी जुर्माना की रकम नहीं जमा करते हैं तो उन्हे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है.

इस मामले में जानकारी देते हुए पोस्को कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि पगारिया थाना के अंडूखेड़ी गांव रहने वाली पीड़िता के परिजनों ने पगारिया थाने में रिपोर्ट दी थी. उसमें आरोप लगाया था कि पीड़िता जब घर के बाहर बने बाथरूम में रात को टॉयलेट करने के लिए निकली. उसी दौरान गांव के ही तीन युवक पप्पू सिंह, नारायण सिंह तथा गोविंद मेघवाल ने उसे नशीला रुमाल सुंघा कर बेहोश कर दिया. फिर उसे बेहोशी की हालत में नारायण सिंह के खेत पर ले गए. वहां तीनों ने मिलकर बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. जिसके बाद गोविंद मेघवाल उसे (पीड़िता) किसी ढाबे के पास छोड़कर चला गया.

उसके बाद पुलिस के पहुंचने के बाद पीड़िता के परिजनों को सूचना दी गई. वहीं पीड़िता की रिपोर्ट के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर चालान पेश किया जिसके बाद न्यायालय के समक्ष 30 गवाहों तथा 45 दस्तावेज पेश किए गए. जिसको आधार मानते हुए पॉस्को कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर ₹50हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ेंJodhpur Minor Girl Rape : भाइयों ने किया 14 साल की युवती से एक साल तक दुष्कर्म

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details