झालावाड़. जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने शनिवार शाम को हत्या के एक बहुचर्चित मामले में निर्णय सुनाया (Jhalawar District Court Verdict). दो साल पहले महिला की नृशंस हत्या हुई थी. इसी मामले के आरोपी रामेश्वर उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इस दौरान न्यायाधीश कौशिक ने उसे अर्थदंड भी दिया.
मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ जिला सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने पूरा ब्योरा दिया. उन्होंने बताया कि 20 जनवरी 2020 की रात को झालरापाटन के ग्रोथ सेंटर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक स्टोन फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक राधेश्याम मेघवाल की पत्नी सोना बाई की हत्या की गई थी. पड़ताल में सामने आया कि एक ट्रक चालक ने लूट की नीयत से लोहे के सरिए से हमला कर बेरहमी से नृशंस हत्या कर दी थी.