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Jhalawar District Court Verdict: 2 साल पुराना हत्या मामला, हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा - हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा

झालावाड़ के जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने एक महिला की नृशंस हत्या मामले में दो साल बाद सभी सबूतों को परखने के बाद सजा सुनाई (Jhalawar District Court Verdict). जज ने अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी दिया.

Jhalawar District Court Verdict
हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा

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Published : Nov 20, 2022, 1:01 PM IST

झालावाड़. जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने शनिवार शाम को हत्या के एक बहुचर्चित मामले में निर्णय सुनाया (Jhalawar District Court Verdict). दो साल पहले महिला की नृशंस हत्या हुई थी. इसी मामले के आरोपी रामेश्वर उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इस दौरान न्यायाधीश कौशिक ने उसे अर्थदंड भी दिया.

मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ जिला सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने पूरा ब्योरा दिया. उन्होंने बताया कि 20 जनवरी 2020 की रात को झालरापाटन के ग्रोथ सेंटर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक स्टोन फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक राधेश्याम मेघवाल की पत्नी सोना बाई की हत्या की गई थी. पड़ताल में सामने आया कि एक ट्रक चालक ने लूट की नीयत से लोहे के सरिए से हमला कर बेरहमी से नृशंस हत्या कर दी थी.

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हत्या के बाद महिला के टॉप्स, मंगलसूत्र सहित स्वर्ण आभूषण लूटकर आरोपी फरार हो गया था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था, जिसमें करीब 2 वर्ष बाद माननीय न्यायालय ने 24 गवाहों व 47 दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया. जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रामेश्वर उर्फ छोटू निवासी कलोतया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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