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झालावाड़: सभी उपखंडों के मुख्य बाजारों में शनिवार और रविवार को रहेगा कर्फ्यू - subdivision in jhalawar

ईद और रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए झालावाड़ के सभी उपखंड स्तरों के मुख्य बाजारों में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है. जिला कलेक्टर निकया गोहाएन ने आदेश जारी करते हुए शनिवार और रविवार को शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए धारा- 144 लागू कर दी है.

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झालावाड़ में शनिवार और रविवार को रहेगा कर्फ्यू

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Published : Jul 30, 2020, 10:01 PM IST

झालावाड़.कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने और संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 की धारा- 144 के तहत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ निकया गोहाएन ने सभी उपखंड के मुख्य बाजारों में प्रत्येक शनिवार और रविवार को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा (Curfew) जारी की है. मजिस्ट्रेट ने बताया कि झालावाड़ शहर में गढ़ गेट से मोटर गैराज चौराहे, गढ़ गेट से एसबीआई चौराहा, इमाम सागर मस्जिद पुरानी जेल होते हुए बस स्टैण्ड चौराहा, गढ़ गेट से धोकड़े के बालाजी होते हुए मल बस्ती, मंगलपुरा चौराहे से मूर्ति चौराहा होते हुए मामा-भांजा चौराहे तक तथा खेल संकुल और आसपास के क्षेत्र तथा झालरापाटन शहर में परकोटे के अंदर का समस्त क्षेत्र, चौपाटी वॉकिंग ट्रैक और वसुंधरा कॉलोनी के सम्पूर्ण क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है.

उन्होंने बताया कि बकानी में सीबीआई ऑफिस से मस्जिद तिराहा, मस्जिद तिराहे से सम्पूर्ण हाट चौक होते हुए झालावाड़ जाने वाली मुख्य सड़क पर बाईपास तक, हाट चौक से एसबीआई बैंक तक, शर्मा मेडिकल से पुरानी तहसील होते हुए बड़े दरवाजे से मेन बाजार बकानी होते हुए हाट चौक तक, पीपली चौराहे से पापा जी के मैरिज हॉल तक, रटलाई में झालरापाटन रोड़ पारेता शोरूम से हाट चौक एरिया, एसबीआई बैंक रटलाई से हाट चौक एरिया तथा हाट चौक से गायत्री मंदिर तक, भवानीमण्डी में आबकारी चौराहे से रेलवे स्टेशन चौराहा होकर अस्पताल चौराहे से सिंधी मोहल्ला होकर, गर्ल्स स्कूल चौराहे से पुरानी सब्जी मण्डी से मेला मैदान से आबकारी चौराहे के मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र, पचपहाड़ में ताराचंद की दुकान से छतरी चौक होकर भैसोदा दरवाजा से सैय्यद बाबा चौराहे तक, भिलवाड़ी में बस स्टैण्ड मुख्य बाजार रूणजी चौराहा, पिपलिया में बस स्टैण्ड और भवानीमण्डी चौराहा, श्रीछत्रपुर में बस स्टैण्ड मुख्य बाजार, गणेशपुर गरनावद में बस स्टैण्ड मेन रोड़, मिश्रोली में बस स्टैण्ड मुख्य बाजार, सिलेहगढ़ में बस स्टैण्ड चौराहा, करावन में बस स्टैण्ड मुख्य बाजार, आवर में हॉट चौक और गोरूखेड़ी रोड़ बाजार, पगारिया में बस स्टैण्ड आवर रोड़ बाजार तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जीरो मोबिलिटी के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है.

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उपखंड अकलेरा के अकलेरा में गुप्ता जनरल स्टोर से बंसत मामा की दुकान समद्वारा चौराहा, बस स्टैण्ड से तीन बत्ती चौराहा, पुलिस चौकी से बड़ौदा बैंक चौराहा तक, गादिया वालों की चक्की से छोटू खां के मकान तक नई बस्ती अकलेरा, हाट चौक अकलेरा, देव दूध डेयरी से केदार बाई के मकान तक सर्विस रोड़ पर, आर्शीवाद लाज से बापूलाल शर्मा के मकान तक दोनों ओर, घाटोली में हाट चौक से सेण्ट्रल बैंक तक दोनों ओर, सरड़ा में मोहनलाल शर्मा अध्यापक के मकान से पुलिस चौकी तक दोनों ओर, भालता में बस स्टैण्ड क्षेत्र, मनोहरथाना में बस स्टैण्ड क्षेत्र, बस स्टैण्ड से जामा मस्जिद, पशु चिकित्सालय से पुराना थाना चौक, पिड़ावा में भारतीय स्टेट बैंक चौराहे से तलाई चौक तक, नयापुरा चौराहे से खण्डपुरा चौराहे तक, गोदाम नाका से माता दरवाजा चौक, रायपुर में झालावाड़-इन्दौर हाईवे रोड़ से पटवार घर सब्जी मण्डी चौराहे तक, सुनेल में बस स्टैण्ड से सार्वजनिक चिकित्सालय चौराहे तक, हेमड़ा में सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय से बस स्टैण्ड चौराहे तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे निषेधाज्ञा लागू की गई है.

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वहीं उपखंड खानपुर के खानपुर में फव्वारा चौराहे से पुराना बस स्टैण्ड होते हुए सारोला रोड़ पर आदम भाई की फैक्ट्री तक, अटरू तिराहे पर शहीद स्मारक से गुदरी के चौराहे तक होते हुए पुराने स्टेट बैंक तिराहे तक, होली के चौक मस्जिद से अस्पताल चौराहा होते हुए पुराने बस स्टैण्ड तक, सारोला कलां में पुलिस थाने से लेकर अस्पताल तक मुख्य बाजार, पनवाड़ में गुलमोहर चौराहा से लेकर बिशन खेड़ी रोड़ तिराहा तक मुख्य बाजार, असनावर में असनावर थाने के पीछे की बस्ती, राता देवी मंदिर रोड़, संतरा मंडी से मानपुरा रोड़ तक, मोररजी की घाटी से हनुमान मंदिर तक, मण्डावर में बस स्टैण्ड तिराहे से एचकेजीबी बैंक तक, कोलाना में मंदिर से राजीव गांधी सेवा केन्द्र तक, कोलवी उर्फ मंडी राजेन्द्रपुर (चौमहला) में झण्डा चौक से दुर्गामाता मंदिर तक, गोपाल कृष्ण अग्रवाल के मकान से सब्जी मंडी बाजार तक, झण्डा चौक से जैन अतिथि गृह तक, कुण्डला बस स्टैण्ड से बिलावती रोड़ तिराहे तक, डग में ईदगाह से पानी की टंकी होते हुए डोबडा रोड से बुधवारिया दरवाजे तक, बुधवारिया दरवाजे से गणेश चौक से गंगधार दरवाजे तक, लुहारिया दरवाजे से गंगधार दरवाजे तक, पुराने बस स्टैण्ड से बुधवारिया दरवाजे तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जीरो मोबिलिटी के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है.

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