झालावाड़. कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. जिसको देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर निकया गोहाएन ने सभी उपखंडों के चिन्हित क्षेत्रों में शनिवार व रविवार को कर्फ्यू की घोषणा की थी.
जिसके बाद शुक्रवार को जिला कलेक्टर ने नए आदेश जारी करते हुए शनिवार व रविवार के कर्फ्यू को हटाने की घोषणा की है. बता दें कि जिला कलेक्टर ने 5 अगस्त को झालावाड़ में शनिवार व रविवार को कर्फ्यू की घोषणा की थी. जिसके चलते कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों मे आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित कर दिया गया था. जिसके बाद प्रतिबंधित क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित नहीं हो पा रही थी.
जिसके बाद कई व्यापारिक संगठनों ने कर्फ्यू को हटाने की मांग करते हुए कहा था कि, व्यवसायिक रूप से उनको भारी नुकसान देखने को मिल रहा है. उनका कहना था कि कोरोना के चलते पहले ही उनके व्यवसाय की कमर टूट चुकी है.