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झालावाड़ः जिला न्यायालय ने तांत्रिक को सुनाई 2 साल की सजा, युवती से छेड़छाड़ का था आरोप

झालावाड़ में एक तांत्रिक को कोर्ट ने युवती से छेड़छाड़ करने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है. आरोपी खुद को देवी का अवतार बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था.

Court sentenced tantric of Jhalawar , राजस्थान न्यूज
युवती से छेड़छाड़ के मामले में तांत्रिक को सजा

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Published : Jul 10, 2020, 1:35 PM IST

झालावाड़. जिले में जगदंबा बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले तांत्रिक कुलदीप सिंह को कोर्ट ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं बाबा एक युवक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में जेल में बंद है.

युवती से छेड़छाड़ के मामले में तांत्रिक को सजा

झालावाड़ में खुद को देवी का अवतार बताने वाले बाबा को युवती से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी जगदंबा बाबा को 2 साल के कठोर कारावास की सजा और 5 हजार रुपये के जुर्माना राशि से दंडित किया है. पीड़िता के वकील राजेंद्र सिंह झाला ने बताया कि झालावाड़ शहर में कुलदीप सिंह नाम का युवक खुद को देवी का अवतार बताता था. ऐसे में उसके यहां पर काफी लोगों का आना जाना था. कुलदीप सिंह ने जय मां शक्ति पावन धाम के नाम से एक आश्रम की भी स्थापना की थी.

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आरोपी बाबा बुरी आत्माओं का साया उतारने के नाम पर महिलाओं व युवतियों से छेड़छाड़ किया करता था. वहीं बाबा 10 सालों से अपनी काली करतूत को अंजाम दे रहा था. ऐसे में झालावाड़ निवासी एक युवती ने 6 अप्रैल 2018 को कोर्ट में आरोपी बाबा कुलदीप सिंह के खिलाफ इस्तगासा पेश किया. महिला थाने ने मामले की जांच करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया.

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जिसके बाद न्यायालय में युवती और अन्य गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने बाबा को छेड़छाड़ व शीलभंग का दोषी माना. जिसक बाद कोर्ट ने दोषी को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं वर्तमान में आरोपी बाबा एक युवक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में जेल में है. यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है.

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