झालावाड़. जिले के सभी थाना सर्किल में पंचायत राज चुनाव को देखते हुए पुलिस स्टेशन में लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने के आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं. जमा कराने वाले हथियारों चुनाव समाप्त होने की तिथि के बाद 30 जनवरी को वापस ले सकते हैं. जमा नहीं कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिले में पंच सरपंच आदि के चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी है. वहीं इसके बाद से चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है.
झालावाड़ः पंचायत चुनाव के चलते कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, थाने में जमा हो लाइसेंसी हथियार - जमा हो लाइसेंसी हथियार
पंचायत राज चुनाव को देखते हुए अकलेरा, घाटोली, मनोहरथाना, जावर आदि थानों में लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराने हेतु दिशा निर्देश दिए गए है. हथियार जमा नहीं कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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बता दें कि जिले में 3 चरणों में चुनाव होंगे. इसी के तहत 17 जनवरी में प्रथम चरण, 22 को द्वितीय चरण और 29 को तृतीय चरण पूरा होगा. इसके चलते ही कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने के निर्देश जारी हुए हैं. कई बार समुदायों, राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं में चुनाव के दौरान वाद- विवाद, झड़प टकराव की स्थिति बन जाती है. वहीं प्रतिदिन जमा होने वाले हत्यारों की सूची सभी पुलिस थाना अधिकारी झालावाड़ जिला प्रशासन को भेजी जाएगी.