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वार्षिक कर देयता वाहनों का कर जमा कराने की अंतिम तिथि आज, देरी पड़ेगी भारी - Jhalawar Latest News

प्रदेश में पंजीकृत भारी वाहनों को वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि आज यानी बुधवार को है. इसलिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय रहते कर का भुगतान कर दें, वरना पेनल्टी देनी पड़ेगी.

वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि
वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि

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Published : Mar 15, 2023, 8:46 AM IST

झालावाड़.राजस्थान में पंजीकृत वार्षिक कर देयता वाले भारी वाहनों का कर जमा कराने की आज बुधवार को अन्तिम दिन है. ऐसे में कर देय वाहन रखने वाले वाहनों के स्वामी किसी भी प्रकार की असुविधा, पेनल्टी एवं शास्ति से बचने के लिए आज कार्यालय बन्द होने से पहले अपने वाहन का कर परिवहन विभाग में जमा कराएं. ऐसा करके वाहन पर लगने वाली भारी पैनल्टी से बच सकेंगे.

जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने बताया कि जिले के भारी वाहन स्वामी अपने वाहन का कर स्वयं के स्तर पर भी वाहन सिटीजन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जमा करा सकते हैं. राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में पंजीकृत वार्षिक कर देयता वाहनों का कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च है. ऐसे में वाहन स्वामियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए समय रहते वाहनों का कर जमा करा दें. समीर जेन ने कहा कि इस वर्ष वाहन स्वामियों को वाहनों का कर जमा कराने में कोई असुविधा न हो इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा कार्यालय के कैश काउण्टर को सभी राजकीय अवकाशों में भी खोला गया.

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कर जमा करने में देरी पड़ेगी भारी :जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक वाहन स्वामियों के द्वारा अग्रिम कर जमा नहीं करवाया जाता तो मार्च बाद प्रवर्तन की कारवाई शुरू की जाएगी. जिसके बाद वाहन स्वामियों को 1.5 प्रतिशत ब्याज के अतिरिक्त नियमानुसार जुर्माना राशि भी अदा करनी पड़ेगी. इसके साथ ही कर जमा नहीं कराने वाले वाहनों के चालान व जब्ती की कार्रवाई भी होगी.

एम्नेस्टी योजना से मिलेगा लाभ :समीर जैन ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा इस वर्ष पुराने बकाया कर वाहनों के निपटान के लिए सरकार एमनेस्टी योजना लाई है. इसके तहत राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग में वाहनों पर 31 दिसंबर 2021 से पूर्व के बकाया कर को, यदि वाहन स्वामियों द्वारा 31 मार्च तक जमा कराया जाता है तो वाहनों के कर पर लगने वाले ब्याज में विशेष छूट मिलेगी.

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