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झालावाड़: अफीम गबन के मामले में 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना - अपर जिला एवं सेशन कोर्ट

झालावाड़ के अकलेरा के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रेष्ठ ने अफीम गबन के 10 साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

Jhalawar news, Additional District and Sessions court
झालावाड़ में अफीम गबन के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा

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Published : Mar 20, 2021, 3:42 PM IST

झालावाड़. जिले के अकलेरा के अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने अफीम गबन के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के अनुसार फसल वर्ष 2010-11 के दौरान अफीम काश्तकार पथरिया निवासी गंगाराम मीणा को अफीम खेती के लिए लाइसेंस और पट्टा जारी किया गया था.

झालावाड़ में अफीम गबन के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा

किसान ने अफीम की जो उपज प्राप्त की, वह सारी उपज अफीम विभाग को सौंपी जानी थी, लेकिन किसान ने उत्पादित अफीम को खुर्द बुर्द करके उसमें अन्य बाहरी पदार्थ मिलाकर सरकार को सुपुर्द किया था. ऐसे में जब अफीम का रासायनिक परीक्षण करवाया तो उसमें अफीम गबन की पुष्टि हुई थी. इसके बाद सुनवाई के लिए प्रकरण विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया.

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वहीं हाई कोर्ट के निर्देश पर 28 मई 2016 में प्रकरण एडीजे कोर्ट अकलेरा को भेजा गया, जहां पर अभियुक्त को गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रेष्ठ ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं न्यायालय ने एक अन्य धारा में भी अभियुक्त को 3 साल कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

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