झालावाड़. जिले के अकलेरा के अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने अफीम गबन के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के अनुसार फसल वर्ष 2010-11 के दौरान अफीम काश्तकार पथरिया निवासी गंगाराम मीणा को अफीम खेती के लिए लाइसेंस और पट्टा जारी किया गया था.
किसान ने अफीम की जो उपज प्राप्त की, वह सारी उपज अफीम विभाग को सौंपी जानी थी, लेकिन किसान ने उत्पादित अफीम को खुर्द बुर्द करके उसमें अन्य बाहरी पदार्थ मिलाकर सरकार को सुपुर्द किया था. ऐसे में जब अफीम का रासायनिक परीक्षण करवाया तो उसमें अफीम गबन की पुष्टि हुई थी. इसके बाद सुनवाई के लिए प्रकरण विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया.