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झालावाड़: नाबालिग बच्चे से कुकर्म के आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म, raping a minor
दुष्कर्म आरोपी को सजा

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Published : Feb 20, 2020, 10:48 AM IST

झालावाड़.जिले की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीस दाधीच ने नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10000 का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लाल चंद मीणा ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 7 मई 2018 को दांगी पुरा थाने में रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें उसने बताया था कि जब वह अपने ससुराल जा रहा था, तभी उसके पीछे से आ रहे उसके नाबालिग बेटे को धन सिंह नाम के व्यक्ति ने पकड़ लिया. जिसे बहला-फुसलाकर वह अपने साथ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया.

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ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया गया. जिसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 गवाह और 15 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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